Drugs Case: बीमार पिता को किडनी डोनेट करना चाहता है ड्रग्स केस में बंद बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ड्रग मामले (Drugs Case) के एक आरोपी द्वार अपने बीमार पिता को किडनी (kidney) देने की इच्छा जताने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए अनुमति दे दी है लेकिन एक शर्त रख दी। कोर्ट ने कहा कि आवश्यक चिकित्सा जांच के लिए जेल सेअस्पताल स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है।
कोर्ट ने याचिका पर कहा कि अगर आरोपी किडनी डोनेट करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट पाया जाता है, तो वह अंतरिम जमानत पाने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। अपने फैसले में कहा आरोपी किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। लेकिन पहले उसे अपना मेडिकल करवाना होगा। तो आरोपी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकता है, जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह बयान दिया गया। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि आरोपी के पिता गुर्दे की विफलता से पीड़ित हैं और उन्हें जल्द ही प्रतिरोपित किए जाने की जरूरत है।
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