कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों को घोषित किया कंटेनमेंट जोन, प्रतिबंधित रहेगी श्रद्धालुओं की एंट्री

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों को घोषित किया कंटेनमेंट जोन, प्रतिबंधित रहेगी श्रद्धालुओं की एंट्री
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कोरोना काल में दुर्गा पूजा पंडालों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके लिए दुर्गा पूजा पंडालों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।

कोरोना काल में दुर्गा पूजा पंडालों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके लिए दुर्गा पूजा पंडालों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।

केवल आयोजकों को मिलेगी एंट्री

कोर्ट ने आदेश दिया है कि दुर्गा पूजा पंडालों में आगंतुकों की एंट्री बैन होगी। इन पंडालों में केवल आयोजक ही जा पाएंगे। हालांकि आयोजकों में भी ज्यादा से ज्यादा 25 लोगों की ही एंट्री होगी। इसके लिए कोर्ट ने सीधे शब्दों में कह दिया है पंडाल के आयोजकों के नाम और संख्या पहले से तय की जाएगी। इसके बाद इसे किसी भी हालत में बदला नहीं जाएगा। वहीं उन आयोजकों का नाम पंडाल के गेट पर लिखना अनिवार्य होगा।

पश्चिम बंगाल सरकार को कोर्ट ने लगाई फटकार

कोर्ट ने इस मामले में सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। पूजा पंडालों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसपर पुलिसवालों की नजर रहेगी। पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस आयुक्त इस मामले में कोर्ट को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। कोर्ट ने कहा है कि 30 अक्टूबर से पहले ही कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य होगा।

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