ED ने जाकिर नाईक के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में दाखिल की चार्जशीट

ED ने जाकिर नाईक के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में दाखिल की चार्जशीट
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ईडी ने मुंबई में एक विशेष अदालत में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभियोजन की शिकायत दायर की और कहा कि नायक के भड़काऊ भाषणों और व्याख्यानों ने भारत में कई मुस्लिम युवाओं को गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकवादी कार्रवाईयों में शामिल होने के लिए प्रेरित और उकसाया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विवादों में रहे इस्लाम धर्म उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ धन शोधन के आरोपों को लेकर बृहस्पतिवार को पहला प्रत्यक्ष आरोपपत्र दाखिल किया जिसमें कहा गया है कि उसने करीब 193 करोड़ रूपये के आपराधिक धन का शोधन किया और कथित तौर पर इसका प्रयोग भारत एवं विदेशों में करोड़ों रूपये के रियल एस्टेट कारोबार में किया।

ईडी ने मुंबई में एक विशेष अदालत में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभियोजन की शिकायत दायर की और कहा कि नायक के भड़काऊ भाषणों और व्याख्यानों ने भारत में कई मुस्लिम युवाओं को गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकवादी कार्रवाईयों में शामिल होने के लिए प्रेरित और उकसाया है।

इसमें कहा गया है कि उसके विचारों ने विभन्न मतवालंबियों के बीच सौहार्द बिगाड़ा और घृणा उत्पन्न की है। इस मामले में ईडी का यह दूसरा आरोपपत्र है पर नाइक के खिलाफ ऐसा पहला है जिसमें विशिष्ट तौर पर उसकी भूमिका का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि नाइक ने भारत से विदेशों में धन भेजा और पुणे व मुंबई में अपने सगे संबंधियों के नाम से संपत्तियां खरीदीं।

इसमें आगे बताया गया है कि जांच में यह भी पता चला है कि नाइक संदिग्ध नकदी हस्तांरण में भी शमिल रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने 2016 में नाइक पर मामला दर्ज किया था।

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