मनी लॉन्ड्रिंग केसः ED ने पत्रकार राघव बहल के खिलाफ दर्ज किया मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अघोषित विदेशी संपत्ति खरीदने के लिए कथित धनशोधन को लेकर मीडिया कारोबारी राघव बहल के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उनके और अन्य के खिलाफ आयकर विभाग की शिकायत का संज्ञान लेते हुए ईडी ने इस हफ्ते के शुरू में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की। ईसीआईआर पुलिस प्राथमिकी के समान है। यह मामला धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार आयकर विभाग के आरोप पत्र और उसमें दर्ज किये गये सबूतों के गुण-दोष के आधार पर ईसीआईआर दर्ज की गयी है। आयकर विभाग ने हाल ही में बहल के खिलाफ मेरठ की एक अदालत कालाधन-निरोधक कानून या कालाधन (अज्ञात विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर आरोपण कानून, 2015 के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया था। बहल ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की बात कबूली है।
उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने लंदन में एक संपत्ति की खरीद के लिए भुगतान किये गये 2.38 करोड़ रुपये का खुलासा नहीं करने को लेकर आयकर विभाग द्वारा दायर किये गये आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद ऐसा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईमानदारीपूर्वक और तत्परता से कर चुकाने के बाद भी बिना किसी गलती के उन्हें परेशान किया जा रहा है।
उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीबीडीटी एवं ईडी के प्रमुखों को भेजे ई-मेल में कहा कि जब मेरे और मेरी कंपनियों की ओर से कर्ज चुकाने की बात आती है मेरी तरफ से कोई चूक नहीं की गई है। उनके संगठन ने यह पत्र पीटीआई के साथ साझा किया।
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