Covid-19 का फ्री टीका देने वाले बयान पर चुनाव आयोग ने कहा ये आचार संहिता से है बाहर

Covid-19 का फ्री टीका देने वाले बयान पर चुनाव आयोग ने कहा ये आचार संहिता से है बाहर
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बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन के टीके के वादे पर चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया है।

बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन के टीके का वादा करने को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि कोविड-19 का टीका फ्री देने का वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने घोषणा पत्र में किए गए कोविड-19 के मुफ्त टीके वाले बयान पर कहा कि यह वादा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है। वोटरों का भरोसा केवल उन्हीं वादों के भरोसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं। कोविड एक ऐसी महामारी है जिसका टीका आएगा तो यह वादा भी पूरा होगा।

जानकारी के लिए बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले की याचिका पर चुनाव आयोग ने यह बयान दिया है । गोखले ने दावा किया था कि टीके का वादा पक्षपात पूर्ण और चुनाव के दौरान केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने जैसा है। जिसको लेकर एक आरटीआई चुनाव आयोग में दायर कर इसका सवाल का जवाब पूछा गया कि यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है।

संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि राज्य नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाएगा और ऐसे में चुनावी घोषणा पत्र में ऐसी कल्याणकारी योजना को लागू करने के वादे पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

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