चुनाव आयोग का निर्देश, उम्मीदवारों को न्यूजपेपर और टीवी में प्रकाशित कराना होगा अपने आपराधिक केसों का विवरण

चुनाव आयोग का निर्देश, उम्मीदवारों को न्यूजपेपर और टीवी में प्रकाशित कराना होगा अपने आपराधिक केसों का विवरण
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चुनाव आयोग ने आज नई गाइडलाइन जारी की है। इस प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक केसों का विवरण टीवी और न्यूजपेपर में प्रकाशित कराना होगा।

चुनाव आयोग ने आज चुनाव में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। इस प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक केसों का विवरण टीवी और न्यूजपेपर में प्रकाशित कराना होगा।

तीन चरणों में प्रकाशित कराना होगा विवरण

चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रत्याशियों को तीन चरणों में अपने आपराधिक केसों का विवरण टीवी और न्यूजपेपर में प्रकाशित कराना होगा।

1. पहली पब्लिशिटी उन्हें नामांकन वापसी के पहले चार दिन के अंदर कराना होगा।

2. दूसरी पब्लिसिटी उन्हें नामांकन वापसी के 5 से 8वें दिन के अंदर कराना होगा।

3. तीसरी पब्लिसिटी उन्हें 9वें दिन से कैंपेन के आखिरी दिन के अंदर कराना होगा।

बता दें कि इस पब्लिशिटी से वोटरों को यह निर्णय लेने में आसानी होगी कि किस उम्मीदवार को उन्हें अपना वोट देना चाहिए और किसे वोट नहीं देना चाहिए।


देश में इतने सांसद आपराधिक छवि वाले

1. बीजेपी के 116 सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस

2. कांग्रेस के 29 सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस

3. बसपा के 10 में से 5 के खिलाफ आपराधिक केस

4. जदयू के 16 में से 13 के खिलाफ आपराधिक केस

5. तृणमूल कांग्रेस के 22 में से 9 के खिलाफ आपराधिक केस

6. माकपा के 3 में से 2 के खिलाफ आपराधिक केस

इसके अलावा 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनकर आए 162 सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में चुनकर आए 185 सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 542 सांसद विजयी घोषित किए गए थे, जिसमें से 539 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे।

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