केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पांच साल से पहले पीएफ निकालने पर नहीं देना होगा टैक्स

कोरोना वायरस संकट के दौरान लोगों को पैसों की समस्या न हो इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से पैसे निकालने के नियमों का आसान बनाया है। इसके तहत अब आप ईपीएफ खाते के 5 साल पूरे न होने पर भी पैसे निकाल सकेंगे और इसके लिए अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले भी ईपीएफओ ने ईपीएफ खाते से पैसे निकलने के नियमों में कई बदलाव किए थे।
कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो ईपीएफ निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है।
यदि किसी कर्मचारी की खराब सेहत, बिजनेस बंद होने या ऐसे किसी दूसरे कारण से नौकरी जाती है और 5 साल की अवधि पूरी हो पाती, तब भी उस पर इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। पांच साल की अवधि पूरी न होने पर टीडीएस और टैक्स 10% कटता है। 50 हजार या इससे ज्यादा अमाउंट है और अवधि पांच साल से कम है तो फॉर्म 15जी या 15एच जमा कर टीडीएस से बचा जा सकता है।
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