अब BJP सांसद रामशंकर कठेरिया की जाएगी सांसदी, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला

Ramshankar Katheria: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की इटावा (Etawah) लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया (Ramshankar Katheria) को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 12 साल पुराने में मामले में 2 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की दो साल की सजा के बाद संसद की सदस्यता भी खत्म हो सकती है।
Uttar Pradesh | MP-MLA Court pronounces two-year imprisonment for BJP MP from Etawah, Ramshankar Katheria in connection with a case of vandalism at a company in a Mall in 2012. He was found guilty under sections 147 (rioting) and 323 (voluntarily causing hurt) of the IPC. pic.twitter.com/w7HPJoT3Tp
— ANI (@ANI) August 5, 2023
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इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को कोर्ट ने 2 साल की जेल और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें 2012 में एक मॉल में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टोरंट के अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी करार दिया गया। इस दौरान वह आगरा से सांसद थे। उन्हें धारा 147 (दंगा) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया गया है।
रामशंकर कठेरिया के खिलाफ ये था मामला
बता दें कि टोरंट पावर लिमिटेड, आगरा के एक मॉल में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान ही सांसद रामशंकर कठेरिया अपने समर्थकों के साथ आए और टोरंट के अधिकारी के साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर मुकदमा हुआ था। इसके बाद हरीपर्वत थाना पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में अपनी चार्जशीट दायर की थी। इसके बाद से ही मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया चल रही थी। कोर्ट की कार्यवाही पूरी होने के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने रामशंकर कठेरिया को दो साल की जेल और जुर्माना किया है।
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