फर्जीवाड़ा उजागर: नवाब मलिक बोले- आज साबित हुआ आर्यन खान किडनैप किए गए थे, हाईकोर्ट के आदेश के कुछ प्वाइंट शेयर किए

फर्जीवाड़ा उजागर: नवाब मलिक बोले- आज साबित हुआ आर्यन खान किडनैप किए गए थे, हाईकोर्ट के आदेश के कुछ प्वाइंट शेयर किए
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मंत्री नवाब मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि हाईकोर्ट के आदेश के कुछ प्वाइंट शेयर किए हैं।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau- एनसीबी) पर अपना हमला तेज करते हुए महाराष्ट्र (Maharashtra) के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने आरोप लगाया कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन (Aryan Khan) और अन्य के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) का जमानत आदेश साबित करता है कि यह अपहरण और फिरौती का मामला था। बता दें कि आज क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत का पूरा आदेश शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिल गया है।

इसके बाद मंत्री नवाब मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि हाईकोर्ट के आदेश के कुछ प्वाइंट शेयर किए हैं। जिनमें कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो यह दिखाता है कि आरोपियों ने अपराध करने के लिए योजना बनाई या ड्रग्स लेने के लिए कोई प्लान बनाया था।

आरोपी आपस में जानकार भी नहीं हैं। इसको शेयर करते हुए नवाब मलिक ने कैप्शन में लिखा कि हाईकोर्ट के आदेश से साबित होता है कि अभिनेता के बेटे आर्यन खान का मामला किडनैपिंग और फिरौती का मामला था। यह पूरी तरह पूर्व नियोजित था लेकिन एक सेल्फी के पब्लिक डोमेन में जाने से ये पूरी योजना फेल हो गई। ये फर्जीवाड़ा अब पूरी तरह से उजगार हो गया है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान पर एनसीबी ने कई गंभीर आरोप पर लगाए थे। ऐसे में लगभग एक महीना जेल में बिताने के बाद आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। अब लगभग 22 दिन के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान का बेल ऑर्डर रिलीज किया है।

हाईकोर्ट के द्वारा जारी किए गए बेल ऑर्डर में कहा गया है कि आर्यन खान के पास से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है जिसे आपत्तिजनक माना जाए। केवल क्रूज शिप में यात्रा करने के आधार पर किसी पर आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं। खान की व्हाट्सऐप चैट में भी कुछ आपत्तिजनक या संदेहास्पद नहीं पाया है।

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