Firecrackers Ban: आज आधी रात से राजधानी दिल्ली समेत इन राज्यों में 30 नवंबर तक पटाखा बैन, NGT का सख्त आदेश

दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर और कई राज्यों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बड़ा आदेश जारी करते हुए 30 नवंबर तक पटाखा फोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषण का स्तर गिरता जा रहा है। जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब और खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इसके चलते देश के सभी राज्यों में पटाखों को चलाने पर 30 नवंबर तक रोक रहेगी।
वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने भी आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन राज्यों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। वहां पर पटाखों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। अभी हाल ही में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसमें एनजीटी ने पूरे देश में पटाखा के इस्तेमाल के संबंध में आदेश जारी किया है।
बता दें कि एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि आज 9 नवंबर आधी रात से 30 नवंबर की मध्य रात तक देश के सभी राज्यों में पटाखा बिक्री और उसके फोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगी रहेगी। साथ ही कहा कि 30 नवंबर के बाद इस फैसले पर पूरी तरह समीक्षा की जाएगी और ऐसे सभी शहरों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। जहां पर वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया है या फिर 30 नवंबर के बाद भी जारी है।
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