Fodder Scam Case: लालू यादव की बेल याचिका पर अब 11 दिसंबर को होगी सुनवाई, जानें वजह

Fodder Scam Case: बिहार के पूर्व सीएम एवं राजद प्रमुख लालू यादव की बेल याचिका पर आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई टाल दी गई। जानकारी के अनुसार लालू यादव की ओर से चारा घोटाला से संबंधित दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में बेल के लिए याचिका दायर की गई। यदि आज रांची हाईकोर्ट से लालू यादव को बेल मिल जाती, तो वे जेल से बाहर आ जाते। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सका। बताया जाता है कि इस बेल याचिका पर लालू यादव की ओर से कपिल सिब्बल दिल्ली से वर्चुअली पक्ष रखने वाले थे।
Ranchi: Jharkhand High Court defers for 11th December, the hearing of bail plea of former Bihar CM Lalu Prasad Yadav in Fodder scam case related to fraudulent withdrawal from Dumka Treasury pic.twitter.com/OqgobrEhG1
— ANI (@ANI) November 27, 2020
याद रहे, राजद प्रमुख लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले से संबंधित 5 मामले झारखंड में चल रहे हैं। लालू यादव के खिलाफ इनमें से 4 मामलों में सीबीआई कोर्ट सजा सुना चुका है। लालू यादव के खिलाफ पांचवां मामला डोरंडा कोषागार से संबंधित है। इस मामले की सुनवाई अभी सीबीआई कोर्ट में चल रही है। जानकारी के मुताबिक जिन 4 मामलों में लालू यादव को सजा हो चुकी है। लालू यादव की ओर से इस चारों मामलों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।
लालू यादव को इनमें 3 मामले में हाईकोर्ट से पहले ही बेल मिल चुकी है। आपको बता दें, लालू यादव को इन तीनों मामलों में आधी सजा काटने के आधार पर बेल मिली है। लालू यादव ने दुमका कोषागार मामले में इसी आधार पर बेल मांगी है। इसके अलावा लालू यादव ने बेल दिये जाने के लिये अपनी बीमारी का हवाला भी दिया है। यदि रांची हाईकोर्ट से लालू यादव को दुमका कोषागार के मामले में बेल मिल जाती है तो लालू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे।
सीबीआई कर रही है लालू यादव की बेल का विरोध
दूसरी ओर सीबीआई की ओर से लालू यादव की बेल का विरोध किया गया है। सीबीआई ने इसको लेकर अपनी ओर से तर्क दिया है कि सीबीआई अलादात ने दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को दो अलग-अलग मामलों में 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है। सीबीआई ने कहा कि अदालत ने दोनों सजाएं एक साथ चलाने का आदेश नहीं दिया है। सीबीआई ने कहा कि इस वजह से लालू यादव ने दुमका कोषागार के मामले में एक दिन की सजा भी नहीं काटी है।
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