चारा घोटाला: झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को दी जमानत, 5 साल जेल की मिली थी सजा

चारा घोटाला: झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को दी जमानत, 5 साल जेल की मिली थी सजा
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी के मामले में जमानत दी है।

चारा घोटाला (Fodder scam) मामले में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand HC) ने जमानत दे दी है। डोरंडा ट्रेजरी मामले में राहत मिली है, जब बीती 21 फरवरी को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई गई थी।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी के मामले में जमानत दी है। साल 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये अवैध तरीके से निकाले गए थे। लालू यादव को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। लालू आधी सजा काट चुके हैं। लालू को मिली राहत को लेकर आरजेडी झारखंड इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार कहा कि हमें न्याय पर पूरा भरोसा है।

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्याय मिला। लालू के वकील ने भी बताय कि कोर्ट ने 10 लाख रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। हमने एक लंबी लड़ाई जीती है और अब यह देखा जाएगा कि अगली सुनवाई कब होगी। फिलहाल, अभी लालू को जेल में ही रहना होगा। इसके साथ ही लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने वकील ने लालू की ओर से तर्क दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्हें 17 तरह की बीमारियां है और वह अपनी आधी सजा काट चुके हैं। जबकि सीबीआई ने इसका जमकर विरोध किया। गौरतलब है कि सीबीआई ने 1996 में अलग-अलग कोषागारों से अलग-अलग पैसा गलत तरीके से निकालने पर कम से कम 53 मामले दर्ज किए थे। 53 मामलों में से डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था। जिसमें 170 आरोपियों को शामिल किया गया, 55 की मौत हो चुकी है।

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