तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल यौन शोषण केस में बरी, 2013 में हुई थी एफआईआर

तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल यौन शोषण केस में बरी, 2013 में हुई थी एफआईआर
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तरुण तेजपाल पर नवंबर 2013 में उनकी सहकर्मी ने गोवा के एक 5 स्टार होटल में लिफ्ट के भीतर बलात्कार करने का आरोप लगाया था।

तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तरुण तेजपाल को यौन शोषण मामले में बरी कर दिया गया है। उनके खिलाफ यह मामला साल 2013 यानी पिछले 8 साल से चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तरुण तेजपाल पर अपनी सहकर्मी के साथ लिफ्ट में यौन शोषण का आरोप लगा था। वे साल 2014 से जमानत पर बाहर हैं।

तरुण तेजपाल पर नवंबर 2013 में उनकी सहकर्मी ने गोवा के एक 5 स्टार होटल में लिफ्ट के भीतर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद 30 नवंबर को उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ मामले में कार्रवाई करते हुए 2846 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।

कई बार टली सुनवाई

जानकारी के लिए आपको बता दें कि अतिरिक्त जिला कोर्ट 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी। पर न्यायाधीश क्षमा जोशी ने फैसले को 12 मई तक के लिए स्थगित कर दिया था। 12 मई को फैसला 19 मई तक के लिए टाल दिया गया था। कोर्ट ने पहले कहा था कि कोरोना संकट की वजह से स्टाफ की कमी के कारण यह मामला स्थगित किया गया था। तरुण तेजपाल ने इससे पहले बंबई हाईकोर्ट का रुख कर अपने ऊपर आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने की अपील की थी। लेकिन उनकी याचिका को कोर्ट खारिज कर दिया था।

इन धाराओं में मामला हुआ दर्ज

खबरों से मिली जानकारी के मुातबिक, तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342 354, 354-ए, 376 (2) और 376 (2) (के) के तहत मुकदमा चल रहा था।

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