कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कुमारस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जानिए क्या है मामला

कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कुमारस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जानिए क्या है मामला
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निचली अदालत ने एक शिकायत आधार पर कार्रवाई करते हुए कर्नाटक पुलिस को पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और सिद्धारमैया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 20 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

बेंगलुरु पुलिस ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्रियों सिद्धारमैया और एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ एक निचली अदालत के आदेश के आधार पर राजद्रोह और मानहानि के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की है।

निचली अदालत ने एक शिकायत आधार पर कार्रवाई करते हुए कर्नाटक पुलिस को पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और सिद्धारमैया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 20 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार, परमेश्वर, दिनेश गुंडु राव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर भी मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एफआईआर बुधवार को दर्ज की गई थी।

क्या है मामला

रिपोर्ट्स के मतुाबिक लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आयकर छापे के विरोध में कांग्रेस और जद (एस) के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह केस मल्लिकार्जुन नाम एक शख्स की शिकायत पर ये केस दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता मल्लिकार्जुन का आरोप है कि कुमारस्वामी ने जेडीएस और कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी से पहले जानकारी मीडिया को लीक की थी। निचली अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

27 मार्च को कुमारस्वामी, जी परमेश्वर, पूर्व मुख्यमत्री सिद्धारमैया और गठबंधन सरकार में मंत्रियों, तत्कालीन सत्तारूढ़ दलों के सांसदों और अन्य विधायकों ने क्वींस रोड पर आईटी कार्यालय के सामने एक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा था कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की थी।

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