भारत और पाकिस्तान के आम चुनाव में है थोड़ा अंतर, यहां जानें Election Process की ABCD...

भारत और पाकिस्तान (India and Pakistan) दो अलग देश हैं, लेकिन जब बात 1947 से पहले की होती है तो हिंदुस्तान की हुक्कुमत के राज में ब्रिटेश शासन हुआ करता था। दोनों देशों के टुकड़े हुए और पाकिस्तान का उदय हुआ। तभी 1947 से ही दोनों मुल्कों में अपने-अपने देशों को चलाने के लिए संविधान (Indian Parliament and Pakistani Parliament) है। यहां बात पाकिस्तान में ताजा राजनीतिक संकट के पैदा हुए घटनाक्रम को लेकर है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है और 90 दिनों यानी तीन महीने के अंदर आम चुनाव होने हैं!
हम यहां बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान में आम चुनाव से जुड़ी जानकारी की। दोनों मुल्कों के बीच आम चुनाव एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के लिए चुनाव होते हैं और भारत में लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। जिसमें जनता अपनी अहम भूमिका निभाती है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 342 सीटें हैं और 70 आरक्षित सीटों पर सदस्यों को नामांकित किया जाता है। जबकि भारत में लोकसभा में वर्तमान में अध्यक्ष और आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो मनोनीत सदस्यों को मिलाकर सदन की सदस्य संख्या 545 है। नेशनल असेंबली और लोकसभा को निचली सदन का दर्जा प्राप्त है। उच्च सदन को पाक में सीनेट और भारत में राज्यसभा सदन कहा जाता है।
पाकिस्तान में चुनाव प्रक्रिया
भारत और पाकिस्तान दोनों में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग ही निभाता है। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक, नेशनल असेंबली भंग होने के 90 दिनों के अंदर चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। वोटिंग के 14 दिनों के अंदर रिजल्ट आना होता है। 342 सीटों में 272 सीटों पर सीधा चुनाव होता है। जिसमें से बहुमत के लिए 136 सीटों की जरुरत होती है। सबसे ज्यादा सीटें पंजाब प्रांत की है। आम चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान का नागरिक होना जरूरी है। 25 से ज्यादा उम्र हो। जबकि वोटर के लिए 18 साल की उम्र है। भारत के लिए भी यहीं प्रक्रिया है कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। पाकिस्तान की संसद को मजलिस-ए-शूरा के नाम से भी जाना जाता है।
भारत में आम चुनाव या लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया
भारत में चुनाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जाता है। एक निश्चित समय अवधि के अंतराल पर होने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं। दोनों देशों में 5 साल के लिए जनता सरकार को चुनती है। लोकसभा के सदस्य आम चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं। लोकसभा वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी होती है। संसद समय-समय पर लोकसभा चुनाव से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेती है। जब कोई सीट खाली हो जाती है तो उस पर उपचुनाव भी होते हैं। एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों या बहुमत के लिए 273 सीटों की जरूरत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होते हैं, जबकि पाकिस्तान ने दोनों सदनों यानी पाक संसद का राष्ट्रपति भी हिस्सा होते हैं।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS