Good News: केंद्र सरकार ला रही बिल, अब बैंक डूबने पर 90 दिनों में मिलेगा खाताधारकों को पैसा

केंद्र की मोदी सरकार बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत देने जा रही है। मोदी कैबिनेट ने डीआईसीजीसी (DICGC) अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिसके बाद बैंक बंद होने पर 90 दिनों के अंदर खाताधारकों को पैसा मिल जाया करेगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जिसके बाद खाताधारकों को बैंक बंद या दिवालिया होने पर 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये तक की सुरक्षा सरकार की तरफ से दी जाएगी।
सरकार के इस फैसले से उन ग्राहकों को राहत मिलेगी, जिनका पैसा बैंकों में फंसा हुआ है या जो किसी वजह से बंद या रद्द हो गए हैं। बुधवार को हुई बैठक में इस संबंध में बड़ा फैसला लिया गया। डीआईसीजीसी एक्ट में बदलाव के बाद यह बिल संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा। इस बिल के पास होते ही कानून में बदलावों को मान्यता मिल जाएगी और बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी।
जानें क्या है डीआईसीजीसी अधिनियम
डीआईसीजीसी का मतलब जमा बीमा क्रेडिट गारंटी निगम है। यह रिजर्व बैंक के अधीन एक निगम है। जिसे जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम कहा जाता है। मूल रूप से यह भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी है और यह बैंक जमा पर बीमा कवर की सुरक्षा देती है। अब इस एक्ट में संशोधन के बाद बचत, चालू, आवर्ती खाते या एफडी आदि जैसी योजनाओं में 5 लाख रुपये तक की जमा राशि सुरक्षित रहेगी। इसका भुगतान सरकार करेगी।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS