डिजिटल मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में मोदी सरकार, उल्लंघन करने पर रजिस्ट्रेशन कैंसल और जुर्माना भी

केंद्र सरकार 18 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में डिजिटल मीडिया कानून (Digtal Media Law) लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों ने कहा कि देश में डिजिटल मीडिया को कानून का स्वरूप दिया जाएगा और द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड प्रियोडिकल बिल के तहत उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
यदि ये कानून पास हो जाता है तो यह प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्स 1867 में जोड़ा जाएगा, जो अभी तक देश में न्यूज पेपर और प्रिंटिंग प्रेस पर लागू होता है। सूत्रों ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड प्रियोडिकल बिल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। इस बिल को अभी तक कैबिनेट के द्वारा नहीं लगाया गया है। यह कानून सभी डिजिटल डिवाइज पर लागू होगा।
कानून बनने के बाद न्यूज साइट्स अगर नियमों का उल्लंघन करती हैं, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका रजिस्ट्रेशन तो कैंसल होगा ही साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अभी वर्तमान में देश में अखरबारों के प्रिंटिंग और पब्लिकेशन को रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। लेकिन कानून बनने के बाद डिजिटल मीडिया को इसमें जोड़ दिया जाएगा। डिजिटल न्यूज के फॉर्मेट में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्कस का इस्तेमाल करने वाले कॉटेंट, ऑडियो, वीडियो और ग्रैफिक्स भी शामिल हैं।
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