टीवी चैनलों पर सख्त हुई मोदी सरकार, रूस-यूक्रेन युद्ध और दिल्ली हिंसा कवरेज के बीच ये जारी एडवाइजरी

देश में टीवी चैनलों (TV Channels) की कवरेज को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी के लिए एडवाइजरी (Advisory) जारी कर दी है। विशेष तौर पर ये एडवाइजरी यूक्रेन-रूस संघर्ष और दिल्ली दंगों के टेलीविजन कवरेज पर आपत्ति जताते हुए जारी की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चैनलों से किसी भी तरह का भड़काऊ कंटेंट न चलाने की सलाह दी है।
दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा और रूस युक्रेन युद्ध की कवरेज को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि उन्हें संबंधित कानूनों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम कोड का पालन करना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली की घटनाओं पर टेलीविजन चैनलों पर कुछ बहसों में असंसदीय, उत्तेजक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अभी हाल ही में अलवर में मंदिर गिराने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है।
Union Ministry of Information & Broadcasting has today advised private TV news channels against making false claims & using scandalous headlines. Ministry has called for adherence to provisions of Section 20 of The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995: I&B Ministry
— ANI (@ANI) April 23, 2022
पिछले हफ्ते उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई और उसके बाद वहां पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। इसके बाद से टीवी चैनलों पर डिबेट हो रही हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि अधिनियम के तहत कार्यक्रम संहिता की धारा 6 में कहा गया है कि केवल सेवा में कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिए, जो शालीनता के खिलाफ हो। जिसमें मित्र देशों की आलोचना हो, धर्मों या समुदायों पर हमला हो या धार्मिक समूहों का अपमान करने वाले वीडियो फुटेज या फिर बयान हो, जो साम्प्रदायिक मनोवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। इसमें अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, झूठे और विचारोत्तेजक संकेत और फेक रिपोर्टिंग दिखाई गई हो।
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