GST Meeting : जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को बड़ी राहत, अधिकतम जुर्माना होगा इतना कम

कोरोना संकट के बीच शुक्रवार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की बैठक की गई। इस बैठक में लेट फीस से परेशान कारोबारियों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई। यह बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में की गई। जिसमें फैसला लिया गया कि अधिकतम जुर्माना 500 रुपये होगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई। इस बैठक में जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है। बैठक में फैसला लिया गया कि 2020 के दौरान मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने पर कारोबारियों को 500 रुपये का अधिकतम जुर्माना देना होगा।
निर्मला सीतारमण के साथ इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल रहे। यह 40 वीं बैठक थी। बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 2020 के दौरान मासिक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यानी कोरोना वायरस संक्रमण शुरू होने से पहले जिन कारोबारियों पर टैक्स की देनदारी बाकी है या फिर वह जमा नहीं कर पाए हैं। उन पर ये जुर्माना लगेगा। उन्होंने ने कहा कि इसका फायदा 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करने वाले कारोबारियों को मिलेगा।
साथ ही 0 जीएसटी रिटर्न वाले रजिस्ट्रेशन पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा 5 करोड रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को फरवरी से जून के बीच रिटर्न फाइल पर सिर्फ 9 फ़ीसदी का ब्याज ही चुकाना होगा।
वहीं आगे कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय किया गया है कि फुटवियर,उर्वरक और कपड़ा क्षेत्र में उलट शुल्क ढांचा सुधार पर काम चल रहा है। इसके अलावा पान मसाले पर टेक्स को लेकर अगली मीटिंग में विचार किया जाएगा।
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