हाईकोर्ट का आदेश, रैलियों में बिना मास्क घूमने वालों से वसूला जाए जुर्माना, राजकोट में अबतक 6.50 करोड़ की वसूली

हाईकोर्ट का आदेश, रैलियों में बिना मास्क घूमने वालों से वसूला जाए जुर्माना, राजकोट में अबतक 6.50 करोड़ की वसूली
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला की पीठ ने याचिका पर तत्काल संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील को इस मामले में कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोरोना के दौर में लोगों और नेताओं के द्वारा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और बर्ताव के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन करने पर चिंता व्यक्त की है। राज्य हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है, यदि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता मास्क नहीं पहनता है और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए और जुर्माना वसूल कीजिए।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला की पीठ ने याचिका पर तत्काल संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील को इस मामले में कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि सरकार ने रैली निकालने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया है?

जानकारी के लिए आपको बता दें गुजरात में कोरोना के फैलाव और संक्रमण के रोकथाम के सिलसिले में सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार, राजकोट में सबसे अधिक 1,51,669 लोगों से 6.50 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इसपर हाईकोर्ट ने कहा कि यह बहुत बड़ी राशि है। कोर्ट के मानना है सरकार इसका योग्य उपयोग करेगी।

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