PM Modi Degree Controversy: सीएम केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका, रिव्यू पिटीशन याचिका खारिज

PM Modi Degree Controversy: सीएम केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका, रिव्यू पिटीशन याचिका खारिज
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PM Modi Degree Controversy: आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से दायर रिव्यू पीटीशन पर आज यानी शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई है।रिव्यू पीटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो चलिए जान लेते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा...

PM Modi Degree Controversy: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अहमदाबाद सेशंस कोर्ट से अभी राहत नहीं मिली है। दोनों नेताओं की ओर से दायर की गई रिवीजन पीटीशन की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी के डिग्री से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई है। केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी के दावे के अनुसार वेबसाइट पर पीएम मोदी की कोई भी डिग्री उपलब्ध नहीं है। इस मामले पर कोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने याचिका खारिज करने की बताई वजह

अडिशनल सेशंस के जज ने सुनवाई के दौरान कहा कि मैजिस्ट्रेट ने आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से दायर की याचिका को संज्ञान लिया और तथ्यों और परिस्थितियों के पूरे आकलन के बाद ही मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरु की गई। इसका आकलन करने के लि वीडियो और ऑडियो फुटेज को भी बारिकी देखा गया। कोर्ट ने आगे कहा कि रिकॉर्ड में लाए गए सामग्री के विश्लेषण से प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसमें पाया गया कि न तो गलत है और नहीं यह अवैध है। कोर्ट से इसलिए रिविजन पीटीशन में मेरिट नहीं मिला।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि 31 मार्च 2023 को गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम मोदी के डिग्री विवाद से जुड़े मामले में फैसला सुनाया। इसके बाद सीएम केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों नेताओं यूनिवर्सिटी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। इस टिप्पणी के बाद यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया था। यूनिवर्सिटी का आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने अपमान जनक टिप्पणी की थी। इसी मामले में केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता संजय सिंह फंसे हुए हैं। यूनिवर्सिटी की ओर से किया गया मानहानि का मामला निचली अदालत में चल रहा है। मामले में अगली सुनवाई अगले महीने 23 सितंबर को होनी है।

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