मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का फरमान, जो न दे जुर्माना तो दें ये सजा

मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का फरमान, जो न दे जुर्माना तो दें ये सजा
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गुजरात हाईकोर्ट ने कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर एक अनोखा फरमान जारी कर दिया है।

गुजरात हाईकोर्ट ने कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर एक अनोखा फरमान जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और लोगों से जुर्माना वसूला जाए। अगर वो जुर्माना नहीं दे सकते हैं तो उन्हें 10 दिनों के लिए कोविड सेंटर में सेवा के लिए भेजा जाए।

गुजरात हाईकोर्ट के आदेश से पहले ही सरकार लगातार अपील कर रही है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है। तब तक मास्क ही बचाव का रास्ता है। साथ ही दो गज की दूरी भी माननी होगी। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक सुझाव दिया कि कोविद देखभाल केंद्रों में सामुदायिक सेवा में मास्क न पहनने वालों की ड्यूटी लगाई जाए।

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने कहा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मास्क लगाना सभी के लिए जरुरी है। इसका अनुपालन या राज्य द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। यह कोविड-19 के दूसरे चरण को रोकने के लिए हैं। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता विशाल अंटवानी ने सुझाव दिया कि मास्क न पहनने वाले अपराधियों को कोविड केंद्रों में गैर-चिकित्सा के रुप में तैनात किया जाए। इससे सामुदायिक सेवा प्रदान होगी।

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