Gujarat Riots:एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को कोर्ट से सुप्रीम राहत, लंबी बहस के बाद दी अंतरिम जमानत

तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने एक लंबी सुनवाई के बाद अंतरिम जमानत की अर्जी को मंजूर कर लिया है। लेकिन कोर्ट ने तीस्ता को नियमित जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता मामले में गुजरात हाईकोर्ट के रुख पर हैरानी जताई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हैरानी जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट तीस्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 6 हफ्ते का वक्त कैसे दे सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या यह गुजरात हाईकोर्ट की मानक प्रक्रिया है या तीस्ता को इसके लिए अपवाद बनाया जा रहा है। जिसके बाद शुक्रवार को फिर से जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा
जानकारी हो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए तीस्ता के वकील और सॉलिसिटर जनरल की ओर से दलीलें पेश की गईं। उनकी बात सुनने के बाद कोर्ट ने तीस्ता को अंतरिम जमानत देने का फैसला लिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को नियमित जमानत के लिए गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा है।
पासपोर्ट करना होगा जमा
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मंजूरी देते हुए तीस्ता सीतलवाड़ को कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि तीस्ता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।
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