Gujarat Riots 2022 के आठ दोषियों को SC से मिली राहत, जमानत स्वीकार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को वर्ष 2002 में हुए गुजरात (Gujarat Riots) के गोधरा कांड में 8 दोषियों को जमानत दे दी है। 27 फरवरी 2002 में हुई इस घटना में गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस (Sabarmati Express) की बोगी में आगजनी कर दी गई थी। इसमें महिलाओं बच्चे समेत कुल 58 यात्री जिंदा जलकर मर गए थे। इन मरने वाले लोगों में अधिकतर कारसेवक थे, जो अयोध्या (Ayodhya) से लौट रहे थे। साबरमती एक्सप्रेस में आग के बाद गुजरात के अलग-अलग इलाकों में हिंसा हो गई थी।
आठ दोषियों को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुजरात दंगे 2002 (Gujarat Riots) के मामले में आठ दोषी जो उम्रकैद की सजा काट रहे थे, उन्हें जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों को 17 साल जेल में बिताने के आधार पर जमानत दी है। इन सभी दोषियों को निचली अदालत और हाईकोर्ट (High Court) से उम्रकैद की सजा मिली हुई थी। वहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों की रिहाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। इन चारों दोषियों को ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों की जमानत याचिका (Bail Plea) पर सुनवाई करते हुए कहा कि चार दोषियों के अलावा बाकियों को जमानत दी जा सकती है।
Supreme Court grants bail to eight accused persons in 2002 Godhra train coach-burning case. pic.twitter.com/UaHAZnUYRL
— ANI (@ANI) April 21, 2023
गुजरात के नरोदा गाम के आरोपियों को भी दी जा चुकी जमानत
गुजरात दंगों (Gujarat Riots) 2002 के नरोदा गाम (Naroda Gam) मामले में बीते गुरुवार को अहमदाबाद की एक विशेष अदालत फैसला सुनाया था। गुजरात 2002 में हुए इन दंगों में तकरीबन 11 लोगों की मौत हो गई थी। इन दंगों में भाजपा (BJP) की पूर्व विधायक और उस समय तत्कालीन मोदी सरकार (Modi Government) में मंत्री रहीं माया कोडनानी (Maya Kodnani) और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी (Babu Bajrangi) समेत कुल 86 लोग आरोपी थे। इन 86 लोगों में से तकरीबन 18 लोगों की सुनवाई की अवधि में ही मौत हो गई थी। गुजरात दंगों के मामले में अहमदाबाद कोर्ट के जज एस के बक्शी ने फैसला सुनाते हुए 68 आरोपियों को बरी कर दिया था
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