Gyanvapi Case: जानें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी, सर्वे का कर रहे विरोध

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा करें और नमाजियों पर रोक लगाना उचित नहीं। इसी मामले को लेकर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वाराणसी कोर्ट का फैसला गैरकानूनी है और मैं ज्ञानवापी में सर्वे का विरोध करता हूं। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी कहा कि कोर्ट में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही। सर्वे हुआ तो कहा कि बाबा मिल गए, एक पक्ष दावा कर रहा है, दूसरे पक्ष की आप सुन नहीं रहे हैं।
पीसी में कहा कि सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये फैसला पूरी तरह गलत है। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पूरी तरह से गलत है। इन्होंने एक्ट 1991 का उल्लंघन किया है। मेरा विचार है कि सुप्रीम कोर्ट को 1991 एक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर पूरी तरह से स्टे लगानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने से नहीं रोका जाए, लेकिन डीएम तुरंत शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित करें। वहीं इसके साथ ही यूपी सरकार और याचिकाकर्ता हिंदू श्रद्धालुओं को नोटिस जारी किया। अब इस मामले की सुनवाई 19 मई यानी परसो की मुकर्रर की है।
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