Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से CJI ने दी बड़ी राहत, शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश बरकरार रखा

Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से CJI ने दी बड़ी राहत, शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश बरकरार रखा
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शिवलिंग के संरक्षण और सुरक्षित रखने के अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया है।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Case) पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शिवलिंग के संरक्षण और सुरक्षित रखने के अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया है। बीती 17 मई को आदेश जारी करते हुए शिवलिंग के आस-पास की जगह को सील कर दिया गया था। जहां वाराणसी सिविल कोर्ट के द्वारा सर्वे के आदेश के बाद मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया था।

सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़,जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुनवाई की और कहा कि अगले आदेश तक अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोर्ट ने आगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने का साफ आदेश दिया है। ऐसे में शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा और कोई भी इसे छुएगा नहीं। शिवलिंग वाले इलाके में किसी भी मुस्लिम और हिंदू को जाने की इजाजत नहीं होगी।

दरअसल, ये सुनवाई ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के संरक्षण और सुरक्षित रखने पर हुई। इसी दौरान दूसरी तरफ हाईकोर्ट में निचली कोर्ट के द्वारा सर्वे के ऑर्डर के खिलाफ आदेश पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जिला कोर्ट जाने और जिला जज को अपनी दलीलें बताने के लिेए कहा है। इसका फैसला जिला कोर्ट करेगा कि सभी याचिकाएं एक साथ सुनी जाए। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का समय भी दे दिया है।

हालांकि, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने भी कोर्ट में दलीलें रखीं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गुरुवार को अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की अर्जी पर सुनवाई की। हिंदू पक्षों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनका 17 मई का आदेश 12 नवंबर को खत्म हो रहा है। इस मामले में और समय दिया जाए। वकील की ओर से कोर्ट में इस मामले पर तत्काल सुनवाई की अपील की गई थी।

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