Gyanvapi मामले में बड़ा फैसला, सात केस की सुनवाई एकसाथ करेगा कोर्ट

ज्ञानवापी विवाद (Gyanvapi Controversy) में वाराणसी जिला कोर्ट (Varanasi District Court) ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया है। वाराणसी के जिला जज ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी सातों मामलों की अब एक साथ ही सुनवाई होगी। इस पर सुनवाई करते हुए बीते सोमवार को जिला जज ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले (Shringar Gauri) से जुड़ी चार महिला वादिनियों सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक की ओर से जिला अदालत में अपील दायर की गई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि ये सातों मामले एक ही प्रकृति के हैं और एक ही मामले से जुड़े हुए हैं। इसकी सुनवाई वाराणसी में ही अलग-अलग जगहों पर चल रही है। इसलिए इन सभी की सुनवाई एक ही जगह पर की जानी चाहिए।
साल 2021 में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी स्थल (Shringar Gauri site) पर पूजा करने के अधिकार की मांग को लेकर पांच महिलाओं ने स्थानीय कोर्ट में याचिकी दी थी। इसके एक साल बाद अप्रैल 2022 में, एक वरिष्ठ डिवीजन कोर्ट ने मस्जिद परिसर में एक सर्वेक्षण का आदेश दिया। यह सर्वे एक माह यानि साल 2022 में पूरा हुआ था। इस दौरान कथित तौर पर मस्जिद में एक कथित शिवलिंग मिला था। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने इस बात को नकारते हुए कहा था कि यह कोई शिवलिंग नहीं है, यह एक फव्वारा है।
Gyanvapi mosque matter | Varanasi District Court orders clubbing of all cases, all eight cases to be heard collectively. Now, all the cases related to the Gyanvapi matter will be heard together in the same court. pic.twitter.com/Genx2czByJ
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 23, 2023
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कार्बन डेटिंग सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 19 मई को ज्ञानवापी (Gyanvapi) की शिवलिंग सरंचना की कार्बन डेटिंग (Carbon Dating) पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) विभाग को इस मामले में कहा था कि यह बेहद ही संजीदा मामला है। इसकी कार्बन डेटिंग पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है।
बीते 16 मई यानि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति को 19 मई तक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को लेकर कहा था। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को होगी।
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