Gyanvapi Masjid Survey: मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद HC में दाखिल की याचिका, सर्वे पर रोक लगाने की मांग

Gyanvapi Masjid Survey: मुस्लिम पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति देने के वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने यह याचिका दाखिल की है। यह समिति वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सहित 22 मस्जिदों की देखभाल करती है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा 26 जुलाई तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने और मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के एक दिन बाद यह बात सामने आई है।
हिंदू पक्ष ने भी दाखिल की कैविएट
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में सोमवार को एक कैविएट याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कोर्ट से आग्रह किया है कि अगर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना जाता है तो हिंदू पक्ष को सुने बिना अपना फैसला ना दिया जाए। वकील सौरभ तिवारी ने ई-फाइलिंग मोड के जरिये कैविएट याचिका दायर की। हिंदू पक्ष की ओर से कई बड़े वकील बहस करने के लिए तैयारी किए हुए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे (Scientific Survey) पर रोक लगा दी है और उन्होंने मुस्लिम पक्ष को वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तुरंत सर्वेक्षण के कार्य पर रोक लगा दी गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 30 सदस्यों की टीम ने वाराणसी कोर्ट के आदेश के अनुसार वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए सोमवार सुबह ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू कर दिया था। ताकि, ताकि यह पता लगाया जा सके कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बराबर में मौजूद मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी या नहीं।
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