हनुमान चालीसा विवाद : राणा दंपत्ति को मिली बड़ी राहत, लेकिन कोर्ट ने लगाई ये पाबंदिया

लोकसभा सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) को हनुमान चालीसा विवाद (Hanuman Chalisa controvers) में बड़ी राहत मिली है। मुंबई की एक सेशंस कोर्ट (Sessions Court) ने राणा दंपत्ति को शर्तों के साथ जमानत दे दी है। राणा दंपत्ति को प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये का सुरक्षा बांड देना होगा, साथ ही कोर्ट ने उन्हें ऐसे मामलों में दोबारा न फंसने और किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और मीडिया से बात करने से मना किया गया है।
वही राणा दंपत्ति से कहा गया है कि वे आगे की पूछताछ में सहयोग करेंगे और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो वही कोर्ट ने पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि वह किसी भी पूछताछ या कार्रवाई के लिए राणा दंपत्ति को 24 घंटे पहले सूचित करेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद नवनीत राणा और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी जानकारी उन्हें मुंबई से बाहर जाने से नहीं रोका गया है।
अभी तक उन्हें कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। कोर्ट का जमानत आदेश शाम तक आएगा तभी वे इस बारे में विस्तार से कुछ बता पाएंगे। बता दें अमरावती के सांसद और उनके विधायक पति रवि राणा को पिछले महीने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने गिरफ्तार (arrested) किया था, जब उन्होंने बांद्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की सार्वजनिक घोषणा की थी।
हालांकि राणा दंपति ने सीएम उद्धव के आवास के बाहर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) पढ़ने की अपनी योजना को छोड़ दिया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
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