Hanuman Chalisa Row: मुंबई कोर्ट में आज सुनवाई- क्या राणा दंपत्ति को मिलेगी जमानत!

Hanuman Chalisa Row: मुंबई कोर्ट में आज सुनवाई- क्या राणा दंपत्ति को मिलेगी जमानत!
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हालांकि, शिवसेना के आक्रोशित कार्यकर्ताओं को देखते हुए दपंति ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना को कैंसिल कर दिया था।

मुंबई (Mumbai) की एक अदालत अमरावती सांसद नवनीत राणा (Amravati MP Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (MLA Ravi Rana) की जमानत याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी। राणा दंपति को 23 अप्रैल को बांद्रा में महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm Uddhav Thackeray) के निजी आवास 'मातोश्री' (Matoshree) के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की सार्वजनिक घोषणा के बाद गिरफ्तार किया गया था।

हालांकि, शिवसेना के आक्रोशित कार्यकर्ताओं को देखते हुए दपंति ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना को कैंसिल कर दिया था। लेकिन पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जिसमें देशद्रोह से संबंधित और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल था।

इससे पहले मंगलवार को मुंबई सत्र न्यायालय ने उन्हें तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने मुंबई पुलिस को दंपति द्वारा जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं पर जवाब देने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि वह तय दिन पर ही उनकी जमानत याचिकाओं पर विचार करेगी। बता दें कि बांद्रा की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बीते रविवार को राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

पहले एफआईआर में राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन बॉम्बे पुलिस ने एक्ट की धारा 37(1) और 135. धारा 124ए (देशद्रोह) बाद में जोड़ी थी।

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