Hanuman Chalisa vs Azan: राज ठाकरे का लाउडस्पीकर पर फिर ऐलान, जारी हुआ गैर जमानती वारंट

Hanuman Chalisa vs Azan: राज ठाकरे का लाउडस्पीकर पर फिर ऐलान, जारी हुआ गैर जमानती वारंट
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राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। साथ ही एक लंबे मामले में गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है।

महाराष्ट्र (Maharashtra) में हनुमान चालीया वर्सेस अजान लाउडस्पीकर का मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) ने ऐलान किया है कि जहां लाउडस्पीकर से अजान हो रही है वहीं हनुमान चालीसा बजाएं। जबकि दूसरी तरफ राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। साथ ही एक लंबे मामले में गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है।

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर ऐलान करते हुए कहा कि जहां मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं ऊतारे गए हैं, वहां पर हनुमान चालीसा बजाई जाए। उन्होंने साफ कहा कि यह एक सामाजिक मुद्दा है। यह धार्मिक नहीं है। अगर वे इसे धार्मिक रंग देते हैं, तो हम उसी तरह से जवाब देंगे। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे धमकी मिल रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार करने से सरकार को क्या मिलेगा।

मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए दिए गए अल्टीमेटम को लेकर मुंबई में तनाव के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शांति है और राज्य में कोई विरोध नहीं हो रहा है। मनसे प्रमुख ने 12 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें विफल रहने पर मनसे कार्यकर्ता लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने हाल ही में अपनी चेतावनी दोहराई थी।

इसके विपरीत महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि अगर राज्य में लाउडस्पीकर विवाद में राज ठाकरे के कहने पर कोई नुकसान होता है तो हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। हम उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। जबकि सांगली जिले की एक कोर्ट ने 14 साल पुराने एक मामले में राज ठाकरे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है।

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