Hijab Ban: कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार, कल फिर होगी सुनवाई, जानें क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka HC) के फैसले को बरकरार रखा है और अब गुरुवार को भी इसी मामले पर सुनवाई होगी। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध है। इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। जिनकी सुनवाई जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कई याचिकाओं में से एक वकील देवदत्त कामत ने जस्टिस हेमंत गुप्ता के सामने दलील रखी। उन्होंने कहा कि जब हिजाब को अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा बताया है। इस सवाल पर जज गुप्ता ने कामत से पूछा कि अगर कोई सलवार कमीज पहनना चाहता है या लड़के धोती पहनना चाहते हैं तो क्या इसकी इजाजत है बहुत?
वहीं देवदत्त कामत ने मौलिक अधिकार का प्रश्न न्यायालय के समक्ष रखते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देती है। यह अधिकार यह भी सुनिश्चित करता है कि क्या पहनना है। कामत ने दलील रखते हुए दूसरे देशों के उदाहरण भी दिए।
दलील के बाद जस्टिस गुप्ता ने कामत से पूछा कि अब आप राइट टू ड्रेस की बात कर रहे हैं तो बाद में राइट टू अनड्रेस की भी बात करेंगे। यहां बहस चल रही है कि लड़कियों को 'उचित छूट दी जा सकती है या नहीं. इस पर कामत ने कहा कि यह एक 'बड़ा कानूनी मुद्दा' है, इसलिए इसे 5 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर देना चाहिए। फिलहाल, अभी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है और गुरुवार को भी इसी मामले पर यही दो जज सुनवाई करेंगे।
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