Karnataka Hijab Row: कर्नाटक में हिजाब पहनी छात्राओं को परीक्षा देने की अनुमति दी, 7 शिक्षक निलंबित

Karnataka Hijab Row: कर्नाटक में हिजाब पहनी छात्राओं को परीक्षा देने की अनुमति दी, 7 शिक्षक निलंबित
X
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के गडग जिले में 7 शिक्षकों को एसएसएलसी परीक्षा में छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए निलंबित किया गया है।

कर्नाटक (Karnataka) में परीक्षाओं के दौरान कुछ कॉलेज के शिक्षक (College Teachers) ने हिजाब पहनी छात्रों को परीक्षा (Examination) में बैठने की अनुमति दी। हिजाब पहनी छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति सात शिक्षकों को निलंबित (Seven teachers suspended) कर दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के गडग जिले में 7 शिक्षकों को एसएसएलसी परीक्षा में छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए निलंबित किया गया है। परीक्षा गडग के सीएस पाटिल बॉयज हाई स्कूल और सीएस पाटिल गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित की गई थीं। दो केंद्र अधीक्षकों को भी निलंबित किया गया है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कर्नाटक के स्कूलों के अंदर हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अदालत ने फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा के अंतर्गत नहीं आता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहराया था।

हाईकोर्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई

जानकारी के लिए आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई हैं। हिजाब विवाद मामला छात्राओं और उनसे जुड़े संगठनों द्वारा उठाया जा रहा था। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद से संबंधित कई याचिकाएं लंबित हैं।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं को देखते हुए इस मामले में जल्दी सुनवाई के आग्रह को खारिज कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि इस विवाद का परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से मामले को संवेदनशील नहीं बनाने की अपील की थी।

Tags

Next Story