Article 370 Verdict: 'सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराएं, राज्य का दर्जा जल्द बहाल करें', SC ने EC को दिए निर्देश

Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग (EC) को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया और कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव लोकतंत्र की सर्वोपरि विशेषताओं में से एक है और उन्हें रोका नहीं जा सकता।
कोर्ट ने सुनाया फैसला
अदालत ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा। सीजेआई ने कहा कि पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की आंतरिक संप्रभुता देश के अन्य राज्यों से अलग नहीं है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर में लागू किए जा सकते हैं। हम संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संवैधानिक आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को वैध मानते हैं।
Supreme Court upholds abrogation of Article 370 in Jammu & Kashmir constitutionally valid, asks Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir by 30 September 2024 pic.twitter.com/ucpOwGTvm9
— ANI (@ANI) December 11, 2023
उन्होंने फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और यह अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का कभी भी स्थायी निकाय बनने का इरादा नहीं था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370, जिसे 5 अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया गया था, पूर्ववर्ती राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण एक अंतरिम व्यवस्था थी।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस गवई, सूर्यकांत, संजय किशन कौल, संजीव खन्ना की पीठ तीन अलग-अलग और सहमति वाले फैसले सुनाने के लिए सुबह 10.56 बजे इकट्ठा हुए। जस्टिस कौल और खन्ना ने अपने फैसले अलग-अलग लिखे। शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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