Holi 2021 Guidelines: गुजरात में होली खेलने से पहले पढ़ ले ये कोरोना गाइडलाइंस

बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अपने-अपने राज्यों में स्थिति के हिसाब से प्रतिबंध लगाएं। जिसके बाद महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात सरकार ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
होली और कोरोना की रोकथाम को लेकर गुजरात सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि होली परंपरागत रूप से सीमित रिवाजों के साथ मनाई जा सकती है। रंग वाले दिन सार्वजनिक समारोहों और भीड़ वाले इवेंट्स पर रोक रहेगी। किसी भी तरह की भीड़ इकट्टा नहीं होगी।
सरकार ने कहा कि होलिका दहन की इजाजत है। लेकिन होली खेलने के सभी आयोजनों पर रोक रहेगी। बीते दिन गृह मंत्रालय ने मंगलवार को देश में कोविड-19 को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। जो एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल का सख्ती पालन करना होगा। सभी को इन नियमों का पालन करना होगा।
मिली जानकारी के मुताबिक, भारत में पिछले दो सप्ताह से हर दिन 20 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत ने पिछले 24 घंटों के दौरान 47 हजार नए मामले दर्ज किए। एक दिन में 199 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या 1,60,166 पहुंच गई है। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि गतिविधियों को फिर से शुरू करना सफल है और महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए यह रणनीति बनाई गई है। सभी सरकारों को इनका पालन करना होगा। टीटीटी प्रोटोकॉल के तहत मंत्रालय ने सात बिंदुओं पर जोर दिया है। जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आरटी-पीसीआर परीक्षणों के अनुपात को तेजी से बढ़ाकर 70 फीसदी या उससे ज्यादा करने के निर्देश दिए हैं।
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