हैदराबाद: 27 साल की केयरटेकर युवती को हुई 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला

हैदराबाद (Hyderabad) में 27 साल की एक युवती को अदालत ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, युवती को एक बच्चे का यौन शोषण (Sexual Abuse) करने का दोषी पाया गया है। युवती ने इस बच्चे का यौन शोषण स्कूल में किया था। इस मामले में रेप और पॉक्सो एक्ट की सुनवाई के लिए गठित विशेष कोर्ट ने युवती को सजा सुनाई है।
युवती का नाम पिंकी (बदला हुआ) है। जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था, उस उसमें ये युवती केयरटेकर का काम करती थी। इस मामले में चंद्रयानगुट्टा पुलिस (Chandrayangutta Police) ने साल 2017 में दिसंबर महीने में बच्चे के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया था। पुलिस ने युवती पर पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) समेत आईपीसी (IPC) की कुछ अन्य गंभीर धाराएं लगाई थीं।
खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक, बच्चे के पिता (Father) ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्हें बच्चे (Child) के शरीर पर जलाए जाने के निशान मिले थे। इस पर बच्चे ने बताया था कि स्कूल (School) की नई केयरटेकर (Caretaker) उसे गलत तरह से छूती है। उसने जानकारी दी थी कि उस केयरटेकर ने हाल ही में स्कूल जॉइन किया था और वह हमेशा उससे खराब बर्ताव करती थी।
पुलिस के अनुसार, बच्चे ने बताया था कि केयरटेकर ने उसे धमकाया (intimidated) था कि वह किसी को ये सब बातें न बताए। युवती (Woman) ने कई बार बच्चे को सिगरेट (Cigarette) से भी जलाया भी था। इसके बाद युवती ने बच्चे के साथ यौन शोषण (Sexual Abuse) किया था। बाद में भी वह लगातार उसका यौन शोषण करती रही और उसे धमकाती रही। पुलिस (Police) की जांच रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने महिला को इस मामले में दोषी पाया और कोर्ट (Court) ने 20 साल (Twenty Years) जेल की सजा सुनाई है।
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