Income Tax ITR Date Extended: मोदी सरकार ने करदाताओं को दी बड़ी राहत, ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई, जानें लास्ट डेट

देश में चल रही कोरोना की दूसरी लहर के बीच मोदी सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने साल 2020-21 की आरटीआई जमा करने वालों की समय सीमा को 2 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भी कंपनियों के लिए आरटीआई फाइल जमा करने की समय सीमा को 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने कहा कि कुछ कर अनुपालनों के लिए समय सीमा का विस्तार किया है। गंभीरता को देखते हुए करदाताओं को राहत दी है। आयकर कानून के अनुसार, उन व्यक्तियों के लिए जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है और जो आमतौर पर आईटीआर-1 या आईटीआर-4 का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है।
फॉर्म 16 के लिए भी समय सीमा बढ़ी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भी कंपनियों के लिए आईटीआर फाइल करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। इनकम टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 की गई है। जो टैक्सपेयर फॉर्म 16 भरते हैं। उनके लिए भी समय सीमा 1 महीने के लिए बढ़ा दी है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने कहा कि आरटीआई फाइल करने की समय सीमा सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियों को ही दी गई है। ताकि टैक्सपेयर को इस महामारी में कुछ राहत मिल सके। इसके लिए सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ आमतौर पर आरटीआर फॉर्म एक और आरटीआई फॉर्म 4 के जरिए टैक्सपेयर अपना टैक्स जमा करते हैं।
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