केंद्र ने ड्रोन प्रमाणन योजना को किया अधिसूचित, भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाना सरकार का लक्ष्य

केंद्र ने ड्रोन प्रमाणन योजना को किया अधिसूचित, भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाना सरकार का लक्ष्य
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केंद्र सरकार (Central Government) ने बुधवार को ड्रोन प्रमाणन योजना (Drone Certification Scheme) को अधिसूचित किया है ताकि एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा सके जो ड्रोन के सरल, तेज और पारदर्शी प्रकार-प्रमाणन को सक्षम करेगा।

केंद्र सरकार (Central Government) ने बुधवार को ड्रोन प्रमाणन योजना (Drone Certification Scheme) को अधिसूचित किया है ताकि एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा सके, जो ड्रोन के सरल, तेज और पारदर्शी प्रकार-प्रमाणन को सक्षम करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) द्वारा जारी उदारीकृत ड्रोन नियम (Liberalized Drone Rules) 2021 को अधिसूचित कर सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाना है।

इससे पहले, सरकार ने पहले ही हवाई क्षेत्र का नक्शा, पीएलआई योजना ( PLI Scheme) और सिंगल विंडो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (Single Window Digital Sky Platform) को अधिसूचित कर दिया था, जो भारत में ड्रोन निर्माण उद्योग (Drone Manufacturing Industry) को बढ़ने में मदद करेगा।

सरकार का मानना है कि इस कदम से ड्रोन निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने ड्रोन से जुड़े कई काम ऑनलाइन कर दिए हैं, जिसमें ऑनलाइन लाइसेंस देने आदि की प्रक्रिया भी शामिल है।

इसके अलावा अब ड्रोन के लिए रूट बनाने की बात कही गई है और ड्रोन के वजन, रूट के आधार पर कई नियम तय किए गए हैं। जिस तरह पहले ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिलना बहुत मुश्किल था, अब प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।

  • पहले ड्रोन को लेकर कई नियम थे और ड्रोन उड़ाने से पहले कई मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। इन स्वीकृतियों में विशिष्ट प्राधिकरण संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, ऑपरेटिंग परमिट, छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस, ड्रोन पोर्ट प्राधिकरण आदि शामिल हैं।
  • ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है।
  • पहले अनुमति लेने के लिए करीब 25 फॉर्म भरने पड़ते थे, जिसे अब 5 कर दिया गया है।
  • लाइसेंस से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
  • शुल्क को न्यूनतम स्तर तक घटा दिया गया है।
  • बुनियादी नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि, अन्य नियमों के उल्लंघन पर ऐसा नहीं है।
  • आपको बता दें कि ड्रोन उड़ाने के लिए कई जोन तय किए गए हैं। ये जोन ऊंचाई के हिसाब से तय किए गए हैं। यह एक तरह से ड्रोन उड़ाने का दायरा है। इसमें अगर आप 8 से 12 किमी दूर एयरपोर्ट से ग्रीन जोन यानी 200 फीट तक ड्रोन उड़ाते हैं तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है।

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