Corona Travel Restrictions : RT-PCR जांच की अनिवार्यता खत्म, जानिये और किस तरह की मिली राहतें

केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के बीच एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों को राहत प्रदान की है। इसके तहत अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर RT-PCR की नेगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक और अहम फैसला लिया, जिसके तहत अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले मरीज को भी आरटी पीसीआर जांच नहीं करानी होगी, लेकिन शर्त यह है कि उसे पांच दिन से बुखार न आया हो।
देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में आने वाले लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया गया है, लेकिन आरटी-पीसीआर की नेगेटिव जांच अनिवार्य की गई थी। ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को ट्रैवल करने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता। इससे आशंका बढ़ जाती कि कहीं टेस्ट कराने की जद्दोजहद में ही वे कोरोना की जद में न आ जाएं।
पिछले दिनों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने भी सिफारिश की थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले स्वस्थ लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है क्योंकि इससे जांच प्रयोगशालाओं पर बोझ बढ़ रहा है। साथ ही रैपिड ऐंटिजन टेस्ट (RAT) या RT-PCR टेस्ट में संक्रमित पाए गए लोगों की दोबारा आरटी-पीसीआर जांच नहीं कराने का भी परामर्श आईसीएमआर की ओर से दिया गया था।
अब केंद्र सरकार ने RT-PCR की शर्तों में बदलाव करते हुए एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। साथ ही आईसीएमआर की दूसरी सिफारिश को भी मान लिया गया है, जिसके तहत पांच दिन बुखार न होने पर मरीज को RT-PCR की जांच बिना ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा।
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