भारतीय रेलवे ने मजदूर स्पेशल ट्रेन को लेकर जारी की गाइडलाइन, पढ़े पूरी रिपोर्ट

भारतीय रेलवे ने मजदूर स्पेशल ट्रेन को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार 90 प्रतिशत से ज्यादा मांग होने पर ही मजदूर स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। सभी मजूदरों को एक वैध यात्रा टिकट उपलब्ध करवाए। राज्य सरकार अपने-अपने राज्य के मजदूरों के टिकट का खर्च उठाएंगे।
रेलवे अधिकारी (Railway officer) ने कहा कि सभी राज्य के स्टेशनों पर यात्री को लेकर खास सुरक्षा मुहैया कराया जाए। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि मजदूर स्पेशल ट्रेन में केवल वहीं मजदूर सफर कर सकेंगे, जिन्हें यात्रा की मंजूरी दी गई है और जिनके पास यात्रा का वैध टिकट (Valid Ticket) हो।
अधिकारी के अनुसार मजदूर स्पेशल ट्रेन केवल एक ही स्थान पर रुकेगी, जहां के लिए रवाना हुई है। यह ट्रेन 500 किलोमीटर से अधिक की दूरीं के लिए चलेंगी। ट्रेन में बैठे यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके चलते सिर्फ ऊपर और नीचे के ही सीट पर बैठने की परमिशन दी गई है।
बीच वाली सीट पर कोई नहीं बैठेगा। प्रत्येक ट्रेन में लगभग 1,200 यात्रियों को ले जा सकती है। अपने-अपने मजदूरों को वापस लाने के लिए एक योजना तैयार करेगा। इस योजना में जारी गाइडलाइन के तहत सभी निर्देशों का पालन करना होगा।
12 घंटे से अधिक यात्रा में रेलवे द्वारा यात्रियों को मिलेगा भोजन
जहां से ट्रेन खुलेगी, वहां से राज्य सरकार सभी यात्रियों को भोजन के पैकेट और पीने की पानी उपलब्ध कराएगी। 12 घंटे से अधिक के गंतव्य की स्थिति में, यात्रियों को रेलवे द्वारा एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सभी यात्रियों को चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
गंतव्य पर पहुंचने के बाद, राज्य सरकार के अधिकारी सभी यात्रियों का स्क्रीनिंग करवाएंगे। यदि जरूरत पड़े तो लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी स्तर पर सुरक्षा और स्वास्थ्य का उल्लंघन होने पर रेलवे को श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रद्द करने का अधिकार है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS