I&B मंत्रालय ने जारी की इन विज्ञापनों के लिए एडवाइजरी, ऑनलाइन बेटिंग एड पर जानें क्या कहा...

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। कई जगहों पर सट्टेबाजी के एड देखने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि सट्टेबाजी और जुआ देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध है।
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। यह सलाह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की दी गई है, जो ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापनों से बचने या रोकने के लिए कहा है।
अनुराग ठाकुर ने एडवाइजरी के अनुसार बताया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया में सट्टेबाजी के कई विज्ञापनों को देखा गया है। जबकि सट्टेबाजी और जुआ देश के अधिकांश हिस्सों में गैर कानूनी है। और उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन एक ऐसी गतिविधि को बढ़ावा देते हैं, जो अन्यथा काफी हद तक निषिद्ध है और उपभोक्ताओं को कई तरह के जोखिम उठाने पड़ते हैं। इससे पहले साल 2020 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों पर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एक सलाह जारी की थी।
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