INX मीडिया केस : कोर्ट से पी चिदंबरम को झटका, ED को मिली गिरफ्तारी की इजाजत

INX मीडिया केस : कोर्ट से पी चिदंबरम को झटका, ED को मिली गिरफ्तारी की इजाजत
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आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में कोर्ट (Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) को पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने और तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की इजाजत दी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पू्र्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बड़ा झटका दिया है। आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में कोर्ट (Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate) को पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने और तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की इजाजत दी है।

मिली जानकारी के अनुसार राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को पी चिदंबरम को हिरासत में लेकर 30 मिनट तक पूछताछ करने की इजाजत दी है। ईडी बुधवार को तिहाड़ जेल में चिदंबरम उनसे पूछताछ करेगी। विशेष जज अजय कुमार कुहाड़ ने ईडी की चिदंबरम से पूछताछ की अर्जी को स्वीकार किया है। बता दें कि पी चिदंबरम 17 अक्टूबर (गुरुवार) तक न्यायिक हिरासत में हैं।

यह व्यक्ति के सम्मान के लिहाज से सही नहीं

जज अजय कुमार कुहाड़ ने बताया है कि ईडी कांग्रेस नेता चिदंबरम से बुधवार को तिहाड़ जेल में पूछताछ कर सकती है। यदि उन्हें हिरासत में लेने की आवश्यकता हो तो लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी के द्वारा रिमांड के लिए किया गया आवेदन इस वक्त जल्दबाजी वाला है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने पी चिदंबरम से अदालत परिसर में उपलब्ध किसी जगह पर पूछताछ की इजाजत मांगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह व्यक्ति के सम्मान के लिहाज से सही नहीं है कि आप उनसे पूछताछ करें और सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार करें।

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