आईएनएक्स मीडिया केस: पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर हाई ने किया फैसला सुरक्षित, सीबीआई ने किया जमानत का विरोध

आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई चल रही थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैंसला सुरक्षित कर लिया है। पी चिदंबरम को ओर से वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि चिदंबरम कभी इंद्राणी मुखर्जी से नहीं मिल। इस बात की पुष्टी पीटर मुखर्जी ने भी की है।
जमानत के लिए चिदंबरम के वकील ने रखा पक्ष
इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का कोई मामला नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। उनके वकील ने कोर्ट में जिन अपराधों के लिए चिदंबरम पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उन्हें केवल 7 साल तक की कैद की सजा है।
चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रावधान है कि आपराधिक मामलों में 7 साल से अधिक की जेल नहीं हो सकती है। चिदंबरम के वकील की दलील सुनने के बाद जज ने शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की थी।
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