जबलपुर हाई कोर्ट ने शिवराज सरकार, राज्यपाल और चुनाव आयोग समेत कई मंत्रियों को भेजा नोटिस, जानें क्या है वजह

मध्य प्रदेश में पार्टी दल-बदल का फैसला अब जबलपुर हाई कोर्ट में चला गया। कांग्रेस को छोड़कर 14 पूर्व विधायकों बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस फैसले के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। जिसके तहत कोर्ट ने 14 मंत्रियों समेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल, चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस भेजा है।
जबलपुर हाई कोर्ट ने जारी नोटिस पर 14 दिसंबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, 14 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बना दिया था।
सरकार के इस फैसले को लेकर छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव ने जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है। कांग्रेस के 22 विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए।
शिवराज सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और कुल 22 पूर्व विधायकों में से 14 को मंत्री पद सौंपा गया। जबकि यह संविधान के नियमों के खिलाफ है। किसी गैर विधायक को मंत्री बनाने का फैसला विषम परिस्थितियों में किया जाता है। लेकिन शिवराज सरकार ने अपने पद से इस्तीफा देकर आए विधायकों को मंत्री बना दिया।.
बता दें कि मध्यप्रदेश प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चुनाव चल रहा है। जिसका परिणाम 10 नवंबर को आना है। इस बीच याचिकाकर्ता भार्गव का कहना है कि अगर हाई कोर्ट का फैसला सरकार के खिलाफ आता है तो आगे से कोई भी राजनीतिक दल इस तरह से गैर विधायकों को में मंत्री नहीं बनाएगा।
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