Jahangirpuri Violence: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2 घंटे तक होती रही तोड़फोड़, जानें क्या बोलीं माकपा नेता वृंदा करात

दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा (Jahangirpuri Violence) मामले के बाद बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम (MCD) ने मस्जिद वाली जगह पर, जहां हिंसा हुई थी वहां तोड़फोड़ की तो सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने रोक लगा दी। एमसीडी ने कहा कि दो दिवसीय अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया है। लेकिन खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 घंटे बाद भी बुलडोजर चला रहा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एनडीएमसी ने दिल्ली पुलिस से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिला पुलिस/बाहरी बल सहित कम से कम 400 कर्मियों को उपलब्ध कराने के लिए कहा। जैसे ही तोड़फोड़ हुई तो उत्तर दिल्ली नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। लेकिन कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने के करीब 2 घंटे बाद तक बुलडोजर से अवैध निर्माण पर कार्रवाई होती रही।
At 10:45 am, the SC gave the order to maintain the status quo on the demolition drive, I have come here for the implementation of the order: CPIM leader Brinda Karat in Jahangirpuri pic.twitter.com/ZoMszwyl84
— ANI (@ANI) April 20, 2022
हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेन्द्र पाठक ने बताया कि बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी गई है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सीपीएम नेता वृंदा करात ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेन्द्र पाठक से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया को बताया कि मैं सिर्फ एक बात को लेकर आई कि जो तोड़फोड़ की जा रही थी। वह गैरकानूनी थी।
आगे कहा कि सुबह 10:45 पर सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए आदेश दिया। मैं यहां आदेश लागू करने के लिए आई हूं। माकपा नेता वृंदा करात ने कहा कि हमारे सीनियर वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। लेकिन उसके बावजूद तोड़फोड़ चल रही थी। इसलिए खुद आकर पदाधिकारियों को इससे अवगत कराया।
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