छोटी सी भूल के लिए वाहन सवार को काटनी पड़ सकती है जेल, आप भी जानें पूरा मामला

अहमदाबाद की ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक के खिलाफ एक नया कदम उठाने जा रही है। दरअसल ड्राइविंग के दौरान फोन से बात करने पर जल्द ही बैन लगाया जाएगा। फिर भी चालक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे कम से कम 6 महीने जेल की सजा काटनी पड़ेगी।
सिटी ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाने के दौरान इयरफोन लगा कर या डायेरक्ट फोन से बात करते हुए दिखाई दिया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि फोन पर बात करने के दौरान होने वाली घटनाओं को बढ़ते देख यह कदम उठाया गया है।
यह नियम अप्रैल से लागू की जाएगी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी नियम का उल्लंघन करने वाले चालक पर आईपीसी की धारा 279 के तहत कार्रवाई करेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक साल 2018 में गाड़ी चलाने के दौरान फोन से बात करने पर 187 लोगों की मौत हो चुकी है।
जबकि साल 2017 में 59 मौत और 2016 में 54 थी। चालक के लापरवाही को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पुलिस अधिकारी सूत्रों के अनुसार ड्राइविंग के दौरान बात करने पर लोगों के जेब से काफी ज्यादा जुर्माना काटे जा चुके हैं। बावजूद चालक की लापरवाही घटने के बजाय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, साल 2019 में पुलिसवालों ने गाड़ी चलाते हुए 9062 लोगों को फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, जिसके लिए 49.93 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं 2018 में, 1871 लोग पकड़े गए, जिसके लिए 17.49 लाख रुपये वसूला गया।
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