झारखंड: धनबाद के जज उत्तम आनंद के मर्डर केस में दो आरोपी दोषी करार, 9 दिन बाद सजा का ऐलान

झारखंड: धनबाद के जज उत्तम आनंद के मर्डर केस में दो आरोपी दोषी करार, 9 दिन बाद सजा का ऐलान
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की क्राइम ब्रांच के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित जिंदल ने कोर्ट में कहा कि जज की हत्या एक घटना नहीं थी। बल्कि ये जानबूझकर किया गया था।

झारखंड (Jharkhand) में हुए धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या मामले (Dhanbad judge Uttam Anand) में गुरुवार को स्पेशल सीबीआई कोर्ट (special CBI court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। दोनों आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को हत्या की साजिश और सबूतों को छिपाने के आरोप में दोषी पाया गया है। दोनों आरोपियों को धारा 302 और 201 के तहत दोषी माना गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। जहां सीबीआई कोर्ट दोनों दोषियों की सजा का ऐलान करेगी।

जानबूझकर जज को मारी थी टक्कर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की क्राइम ब्रांच के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित जिंदल ने कोर्ट में कहा कि जज की हत्या एक घटना नहीं थी। बल्कि ये जानबूझकर किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, थ्री डी इमेज और वीडियो फुटेज से पुष्टि होती है कि दोषी लखन और राहुल वर्मा ने जज का मोबाइल छीनने के लिए ऑटो से जानबूझकर टक्कर मारी थी। ऑटो से टक्कर लगने के बाद जज के सिर पर चोट लगी थी और उसके बाद वह जमीन पर गिर गए।

सीसीटीवी में कैद हुई थी पूरी वारदात

डॉक्टरों की पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि जज के सिर पर चोटें आई थीं। जज उत्तम आनंद सुबह मॉर्निंग वॉक से घर वापस आ रहे थे। उस वक्त पूरा रोड खाली था। जज सड़क के बाई ओर चल रहे थे। उसी वक्त एक ऑटो रिक्शा उनके पीछे से आया। ऑटो सड़क के बीच में चल रहा था लेकिन तभी अचानक से ऑडो जज उत्तम आनंद की ओर आया और उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

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