Soumya Vishwanathan हत्या मामले में 15 साल बाद आया फैसला, चारों आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा

Journalist Soumya Vishwanathan Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पांचवें आरोपी अजय सेठी को तीन साल जेल और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। साकेत सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एस रविंदर कुमार पांडे ने फैसला सुनाया।
चारो आरोपी को मकोका के तहत दोषी ठहराया
दोषियों को किसी व्यक्ति की मौत के लिए संगठित अपराध करने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया था। अपराधों के लिए अधिकतम सजा मौत थी। अदालत ने पांचवें व्यक्ति, अजय सेधी को धारा 411 के तहत संगठित अपराध की साजिश रचने, बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का दोषी ठहराया। उसे तीन साल जेल की सजा सुनाई गई।
सौम्या विश्वनाथन की मां ने क्या कहा
2008 के टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में शामिल सभी चार आरोपियों को साकेत कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर सौम्या विश्वनाथन की मां ने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन कह सकती हूं कि यह अच्छी बात है। एक संदेश आया है समाज को यह अधिकार दिया गया है कि आप जो करेंगे उसके परिणाम आपको भुगतने होंगे।
#WATCH | Delhi: On Saket Court awarding life imprisonment to all four accused involved in 2008 TV journalist Soumya Vishwanathan's murder case, the mother of Soumya Vishwanathan says, "I am not satisfied, but I can say it is a good thing... A message has been given to society… pic.twitter.com/ajGIoUkZZM
— ANI (@ANI) November 25, 2023
15 साल पहले हुई हत्या
यह 15 साल पहले का मामला है। बता दें कि हत्या 30 सितंबर 2008 को सुबह 3.30 बजे हुई थी। टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन काम के बाद कार से दिल्ली के वसंत कुंज स्थित अपने घर लौट रही थीं। पुलिस के मुताबिक, जब सौम्या नेल्सन मंडेला मार्ग पर पहुंचीं तो दूसरी कार से पीछा कर रहे आरोपियों ने उन्हें गोली मार दी और उन्हें लूट लिया। सौम्या जब ड्राइविंग सीट पर थीं तभी उनके सिर में गोली मारी गई। मार्च 2009 में सौम्या विश्वनाथन की हत्या में भी उनकी भूमिका सामने आई जब आरोपियों को आईटी कर्मचारी जिगिशा घोष की हत्या में गिरफ्तार किया गया।
जिगिशा हत्याकांड में मिली देशी बंदूक सौम्या मामले में भी अहम सबूत बनी। बाद में मामले के अन्य आरोपियों बलजीत मलिक, अजय सेठी और अजय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अजय सेठी को छोड़कर सभी जिगिशा घोष मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS