कर्नाटक : स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बागी विधायक

कर्नाटक : स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बागी विधायक
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कर्नाटक स्पीकर केआर रमेश कुमार के द्वारा अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस-जेडीएस के सभी 14 बागी विधायक सोमवार को स्पीकर के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

कर्नाटक स्पीकर केआर रमेश कुमार के द्वारा अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस-जेडीएस के सभी 14 बागी विधायक सोमवार को स्पीकर के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। स्पीकर ने 23 जुलाई से एक दिन पहले कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर (जेडी-एस) के 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था। जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव रखा, लेकिट व फ्लोर टेस्ट में असफल रहे।

स्पीकर ने आज दल-बदल निरोधक कानून के तहत 14 और विधायकों को 2023 में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक अयोग्य घोषित कर दिया है। इन विधायकों में 11 विधायक कांग्रेस के हैं और तीन विधायक जेडीएस के हैं। इससे पहले स्पीकर दो कांग्रेस और एक निर्दलीय बागी विधायक को अयोग्य घोषित कर चुके हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुातबिक विश्वनाथ ने कहा है कि अयोग्यता विधि विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि केवल जारी व्हिप के आधार पर आप विधायकों को सदन में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायकों ने कहा है कि हम स्पीकर के फैसले के खिलाफ 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के फैसले को बरकरार रखता है तो 17 सीटों पर चुनाव होंगे।

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