कर्नाटक: अदालत ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ 'विशेष आपराधिक मामला' दर्ज करने का निर्देश दिया, जानें पूरा मामला

कर्नाटक: अदालत ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ विशेष आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया, जानें पूरा मामला
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला उस समय का है जब बीएस येदियुरप्पा साल 2006-7 में भारतीय जनता पार्टी-जनता दल (सेक्लुर) गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम थे।

कर्नाटक (Karnataka) में बेंगलुरु (Bengaluru) की एक विशेष कोर्ट ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा (CM BS Yediyurappa) के खिलाफ भूमि अधिसूचना के मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 'विशेष आपराधिक मामला' दर्ज करने का निर्देश दिया है। विशेष कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस (Lokayukta Police) को आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला उस समय का है जब बीएस येदियुरप्पा साल 2006-7 में भारतीय जनता पार्टी-जनता दल (सेक्लुर) गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम थे।

खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक (Karnataka) में निर्वाचित सांसदों-विधायकों (MPs-MLAs) से संबंधित क्राइम के केसों से निपटने के लिए विशेष रूप से स्थापित विशेष कोर्ट (Special Court) के सत्र न्यायाधीश बी जयंत कुमार (Sessions Judge B Jayanth Kumar) ने वासुदेव रेड्डी (Vasudev Reddy) की एक प्राइवेट शिकायत के आधार पर 26 मार्च को निर्देश जारी किया था।

निर्देश में कहा गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (Prevention of Corruption Act 1988) की धारा 13(1)(D) R-W धारा 13(2) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी नंबर दो बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) के खिलाफ एक विशेष आपराधिक मामला (criminal case) दर्ज किया जाए। सीआरपीसी (CrPC) (दण्ड प्रक्रिया संहिता) की धारा 204 (2) के तहत गवाहों की लिस्ट दाखिल करने के बाद ही आरोपी नंबर 2 को उनकी उपस्थिति के लिए समन जारी करें। और प्रक्रिया शुल्क (processing fee) का भुगतान किया जाए।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम (Karnataka Industrial Area Development Act) के तहत राज्य सरकार (State Government) ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्यान स्थापित करने के लिए बेलंदूर, देवरबीसनहल्ली, करियाम्मना अग्रहारा और अमानीबेलंदूर खाने (Kariyammana Agrahara and Amanibelandur Khana) में 434 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। अदालत (Court) ने अपने आदेश में कहा कि येदियुरप्पा के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है।

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